MCD नें संपत्ति कर भुगतान पर 10% की छूट की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाया , करदाताओं को राहत

Yamunapaar Desk

एस.के.सिन्हा/एम.खान

नई दिल्ली :-
दिल्ली नगर निगम MCD ने राजधानीवासियों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट की अंतिम तिथि को 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है.

यह घोषणा दिल्ली के महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह ने शुक्रवार को की. उन्होंने बताया कि यह निर्णय करदाताओं की सुविधा, कर आधार के विस्तार और नगर निगम के राजस्व में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

महापौर ने बताया कि नागरिकों से कर भुगतान को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। “दिल्ली के लोग जागरूक हो रहे हैं और समय पर संपत्ति कर जमा कर रहे हैं। ऐसे में हमने यह छूट और एक महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है,” उन्होंने कहा।

इस निर्णय के तहत अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देय संपत्ति कर पर 31 अगस्त तक 10% की छूट का लाभ लिया जा सकता है।

शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन राम किशोर शर्मा ने कहा, दिल्ली के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सुनियो योजना को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। इससे हाउस टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यह एक सही दिशा में कदम है.

निगम की इस घोषणा पर जनता ने भी राहत की सांस ली है.विवेक विहार निवासी सुनीता वर्मा ने कहा, “कई बार समय की कमी की वजह से भुगतान टल जाता है. अब छूट की तारीख बढ़ने से हम आसानी से ऑनलाइन या निगम केंद्रों पर टैक्स जमा कर सकेंगे.

पांडव नगर के व्यवसायी दीपक गुप्ता ने बताया, “इस छूट योजना से आर्थिक बोझ हल्का होता है. निगम को भी समय पर राजस्व मिल रहा है और नागरिकों को लाभ. यह एक सकारात्मक पहल है.

नगर निगम के अनुसार, सुनियो योजना के तहत करदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में डिजिटल भुगतान को और प्रोत्साहित किया जाएगा. इससे दिल्ली नगर निगम का राजस्व भी बढ़ रहा है.

 

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